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वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने उपेंद्र राय के मामले में सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 7 hours ago
भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उपेंद्र राय के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त (क्वैश) कर दिया गया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वह उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
अदालत ने यह भी कहा कि इससे जुड़े अन्य लंबित आवेदन भी निस्तारित माने जाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उपेंद्र राय से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी संभावनाएं काफी सीमित हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव से आने वाले उपेंद्र राय भारतीय मीडिया जगत के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं।
उनके नेतृत्व में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने लंबे समय से चल रहे विवाद पर विराम लगा दिया है।
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