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ASJ का बड़ा फैसला: मजीठिया ट्रायल में मीडिया को फिर से मिलेगा कोर्ट में प्रवेश
मोहाली के एक विशेष अदालत ने SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के मुकदमे में पत्रकारों पर लगी रोक को हटा दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago
मोहाली के एक विशेष अदालत ने SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के मुकदमे में पत्रकारों पर लगी रोक को हटा दिया है। छह महीने की कानूनी लड़ाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) हरदीप सिंह ने मोहाली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकारों को कोर्टरूम में बैठने से रोका गया था। अब पत्रकार फिर से हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई देख सकेंगे।
इस रोक के खिलाफ एक्टिव जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ पंजाब (AJUP) ने 17 जुलाई 2025 को आवेदन दायर किया था। यूनियन के अध्यक्ष राजिंदर सिंह टगर ने यह याचिका पेश की थी और वकील दमांदीप सिंह ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि CJM का आदेश ‘खुले अदालत’ के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है।
वकील ने आगे कहा कि निचली अदालत का आदेश उच्च न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत पर बाध्यकारी नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट बार-बार मामले को स्थगित करता रहा, जिससे वकील अमनिंदर सिंह सेकॉन ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया और जल्द निर्णय की मांग की।
हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को ट्रायल कोर्ट के स्थगन और अंतरिम आदेशों की जानकारी मांगी। सेकॉन ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि पिछले पांच महीने और 29 दिनों में मामला 28 बार स्थगित किया गया।
वहीं, हाई कोर्ट में एक और याचिका लंबित है, जिसमें जिला कोर्ट परिसर में पत्रकारों को वीडियोग्राफ या फोटो लेने की अनुमति देने की मांग की गई है, लेकिन कोर्टरूम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होने वाली है।
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