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साक्षी समूह के अखबार व चैनल पर सरकारी विज्ञापन के प्रसारण पर लगी रोक हटी
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आर्थिक मोर्चे पर नाकेबंदी करते हुए साक्षी समाचार पत्र व टेलीविजन चैनल पर अपने सभी विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि जगन साक्षी समा
समाचार4मीडिया ब्यूरो 13 years ago
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आर्थिक मोर्चे पर नाकेबंदी करते हुए साक्षी समाचार पत्र व टेलीविजन चैनल पर अपने सभी विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि जगन साक्षी समाचार पत्र व चैनल के मालिक हैं। जस्टिस बी सेशासयना रेड्डी और जस्टिस के जी शंकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है 9 मई को सरकार ने सभी विभागों, एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कारपोरेशनों और संगठनों को साक्षी के लिए विज्ञापन जारी न करने के लिए कहा था। साक्षी को भी अधिसूचना जारी की गई थी। सीबीआई ने मीडिया हाउस साक्षी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई थी। इससे दो दिन पूर्व सीबीआई ने तेलुगू दैनिक साक्षी निकालने वाले जगती प्रकाशन, 24 घंटे का समाचार चैनल चलाने वाले इंदिरा टेलीविजन व जननी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के बैंक खाते सील कर दिए थे। सीबीआई ने जगन के पास कथित अवैध संपत्ति होने की जांच के तहत इन कंपनियों के 11 वर्तमान खातों और 103 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपाजिट सील किए थे। कंपनियों के 11 खातों में कुल 10.31 करोड़ रुपये की राशि है। कडप्पा सांसद जगन की कंपनियों ने सीबीआई की इस कार्रवाई को चुनौती दी थी। कंपनियों का आरोप था कि खाते सील कर देने से दैनिक व टीवी चैनल प्रभावित हुए हैं और इससे इनके 20,000 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2008 में इस समाचार पत्र व चैनल को शुरू किया गया था। इसके बाद 24 अप्रैल 2008 को एक सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसमें कुछ शर्तो में ढील देकर सूचना एवं जनसंचार आयुक्त को साक्षी के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति दी गई थी। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
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