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टीवी विज्ञापनों में ‘चमत्कारी’ फायदे का दावा नहीं कर सकते प्रोडक्ट: सरकार
लोकसभा में बुधवार को बताया गया कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापनों को ऐडवर्टाइजिंग कोड (विज्ञापन नियमों) का पालन करना जरूरी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 hours ago
लोकसभा में बुधवार को बताया गया कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापनों को ऐडवर्टाइजिंग कोड (विज्ञापन नियमों) का पालन करना जरूरी है। किसी भी विज्ञापन में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई उत्पाद चमत्कारी है या उसमें ऐसे गुण हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापनों को ‘ऐडवर्टाइजिंग कोड’ का पालन करना जरूरी है। यह कोड Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 के तहत तय किया गया है और इसके साथ बनाए गए अन्य नियम भी लागू होते हैं।
मंत्री ने बताया किऐडवर्टाइजिंग कोड के नियम 7(5) के मुताबिक किसी भी विज्ञापन में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता जिससे लोगों को लगे कि किसी उत्पाद या उसके किसी घटक में खास, चमत्कारी या अलौकिक गुण हैं, जिन्हें साबित करना मुश्किल हो।
उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी टीवी चैनल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। साथ ही मंत्रालय समय-समय पर ब्रॉडकास्टर्स को सलाह भी जारी करता है ताकि वे इन नियमों का पालन करें।
As per existing regulatory framework, all advertisements telecast on private satellite TV channels are required to adhere to the Advertising Code prescribed under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and rules framed thereunder.
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) March 11, 2026
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मंत्री ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए Central Consumer Protection Authority काम करती है। यह संस्था Consumer Protection Act, 2019 के तहत बनाई गई है और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापारिक तरीकों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर नजर रखती है।
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