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12 मिनट की विज्ञापन सीमा पर दिल्ली हाई कोर्ट की इस बेंच ने सुनवाई से किया इनकार
यह मामला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा लगाए गए 12 मिनट प्रति घंटे के विज्ञापन कैप से जुड़ा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago
टीवी चैनलों पर हर घंटे 12 मिनट की विज्ञापन सीमा को लेकर चल रहे विवाद में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई प्रक्रिया सामने आई। चैनल्स और विज्ञापन कंपनियां इस नियम के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर अभी भी स्पष्टता का इंतजार कर रही हैं।
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यह मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह और मधु जैन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा गया था, लेकिन इस बेंच ने मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि इसे किसी उपयुक्त बेंच के सामने रखा जाए।
अब अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को तय हुई है और अदालत का विस्तृत आदेश आने का इंतजार है।
यह मामला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा लगाए गए 12 मिनट प्रति घंटे के विज्ञापन कैप से जुड़ा है। यह नियम पिछले दस सालों से लागू है, लेकिन 2025 के अंत में फिर चर्चा में तब आया जब TRAI ने लगभग 250 चैनलों को नोटिस जारी किए कि उन्होंने विज्ञापन समय की सीमा का उल्लंघन किया है।
इस कदम ने लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े इस नियम को फिर से सक्रिय कर दिया और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की तरफ से तीव्र विरोध सामने आया।
चैनल और विज्ञापन कंपनियों का कहना है कि इस नियम का सख्ती से पालन टीवी बिजनेस की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सबकी नजरें 12 फरवरी की सुनवाई और अदालत के आदेश पर टिकी हैं।
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