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HC ने पत्रकार अमन चोपड़ा को दिया ये निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ‘न्यूज18’ के पत्रकार अमन चोपड़ा को 27 मई, 2022 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ‘न्यूज18’ के पत्रकार अमन चोपड़ा को 27 मई, 2022 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। ‘लाइव लॉ’ वेबपोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, उनसे ‘देश झुकने नहीं देंगे’ नामक शो प्रसारित करने और बाद में ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित पूछताछ की जानी है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमन को सुबह 10:30 से शाम 5:00 बजे के बीच होने वाली पूछताछ के बीच लंच आदि के लिए 45 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि अमन के‘देश झुकने नहीं देंगे’शो के परिणामस्वरूप 22 अप्रैल को अलवर में कथित तौर पर सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
टीवी एंकर अमन चोपड़ा के लिए 11 मई का दिन राहत भरा रहा। तब राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। जयपुर हाईकोर्ट बेंच की एकलपीठ दो मामलों में चोपड़ा की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा चुकी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोपड़ा के खिलाफ पिछले महीने राजस्थान के अलवर में एक मंदिर के विध्वंस के बाद उनके टीवी शो के कंटेंट को लेकर तीन एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पहला मामला 23 अप्रैल को डूंगरपुर के बिछवाड़ा में, दूसरा उसी दिन बूंदी में और तीसरा मामला 24 अप्रैल को अलवर में दर्ज किया गया था।
चोपड़ा के खिलाफ दर्ज मामलों के मुताबिक, उन्होंने अपने एक शो में कथित तौर पर दावा किया था कि जहांगीरपुरी केस का बदला लेने के लिए अलवर में एक सदियों पुराने मंदिर को विध्वंस किया गया था।
चोपड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था
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