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FM चैनल का बजेगा ‘बैंड’, सरकार और कोर्ट हुए सख्त
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। केंद्र सरकार ने एक शो में अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर एफएम चैनल 94.3 (रेडियो वन) को
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
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न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ को उस समय सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अधिवक्ता नित्या शर्मा ने यह जानकारी दी, जिस समय वे इस तरह के शो का प्रसारण करने पर एफएम चैनल का लाइसेंस वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मंत्रालय के अधिवक्ता ने बताया कि नोटिस पर चैनल का अभी जवाब नहीं आया है।
नित्या शर्मा ने कहा कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल द्वारा संबंधित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भेजने के बाद सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ‘रेडियो वन’ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अधिवक्ता ने बताया कि अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ एकपक्षीय आदेश जारी करेंगे।
इस बीच बेसिल के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने भी कोर्ट को यह बताया कि यहां जिस कार्यक्रम की बात हो रही है, एफएम चैनल ने उसका प्रसारण किया था।
वही कोर्ट ने भी ‘रेडियो वन’ को मामले में नया नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर तय की है।
बता दें कि ये याचिका कृष कालरा ने दायर की है। याचिका में बताया गया है कि एफएम पर शाम पांच से रात दस बजे के बीच आने वाले शो ‘ड्राइव दिल्ली’ में कई बार अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में अदालत एफएम का लाइसेंस रद करने का निर्देश जारी करें।
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