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विज्ञापन न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश...
<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार को समाचार-पत्र 'राजस्थान पत्रिका' को तुरंत प्रभाव से सरकारी विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए है। न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने इस मामले में मौखिक आदेश जारी किए हैं
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार को समाचार-पत्र 'राजस्थान पत्रिका' को तुरंत प्रभाव से सरकारी विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए है। न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने इस मामले में मौखिक आदेश जारी किए हैं।
राजस्थान पत्रिका की ओर से पेश हुए देश के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तर्क दिया कि राज्य सरकार अपनी ही विज्ञापन नीति का उल्लंघन कर राजस्थान पत्रिका को विज्ञापन जारी करने में पक्षपात कर रही है। सिंघवी ने आंकड़े पेश कर बताया कि वर्ष 2015 में जहां राजस्थान पत्रिका को 34.12 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन मिले थे वे वर्ष 2016 में केवल 1.26 प्रतिशत रह गए। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि राजस्थान पत्रिका की प्रसार संख्या प्रतिदिन 16 लाख प्रतियों से अधिक है, ऐसे में विज्ञापन नहीं देने से सरकार लोगों को सूचना पाने के अधिकार से भी वंचित कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल पी.एस. नरसिम्हा ने कोर्ट में ये माना कि साल 2016 में राजस्थान पत्रिका को सरकारी विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार अब विज्ञापन जारी करने को तैयार है और अगले चार सप्ताह में ऐसा करके दिखा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा को राज्य सरकार की ओर से दी गई इस मौखिक गारंटी को चार सप्ताह में साबित करने का समय दिया और कहा कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो याचिकाकर्ता जरूरत के हिसाब से अगले 7 से 10 दिन के भीतर फिर हमारे पास आ सकते हैं।
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