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मजीठिया वेज बोर्ड: अब अखबारों के HR हेड की सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है 'क्लास' !
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। मजीठिया वेज बोर्ड मामले में श्रम विभाग में 17 (1) का क्लेम लगाने
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
यह जानकारी मजीठिया वेज बोर्ड मामले की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मजीठिया वेज बोर्ड के क्रियान्यवन के मामले में अब तक अखबार मालिकों को पार्टी बनाया गया है, उसी तरह देश भर के समाचार पत्रों के एचआर हेड को भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा वह भी उनके नाम के साथ।
उमेश शर्मा के मुताबिक, देश भर के समाचार पत्रों के एचआर हेड अपने मालिकों से बिना लिखित और श्रमविभाग से अनुमति लिए उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं या उनका ट्रांसफर कर रहे हैं और तो और कर्मचारियों को हराशमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे एचआर हेड को सुप्रीमकोर्ट में घसीटा जाएगा औ उनके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा शुरू कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
उमेश शर्मा ने देश भर के समाचारपत्र कर्मियों से निवेदन किया है कि अगर मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार बकाया मांगने या 17 (1) के तहत श्रम विभाग में क्लेम करने पर आपका ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन आपकी कंपनी के एचआर हेड ने किया है तो कृपया उस एचआर हेड का पूरा नाम, कंपनी का पूरा नाम, पता (पिनकोड के साथ) और अगर मैनेजर ने ट्रांसफर, टर्मिनेशन किया है तो उसका पूरा नाम और पता मेल के जरिए बताएं, ताकि उस एचआर हेड या मैनेजर को नोटिस भेजा जाए और सुप्रीमकोर्ट में पार्टी बनाया जाए। साथ ही समाचार पत्र कर्मी अपना नाम, पता, प्रताड़ना के प्रकार का भी उल्लेख करें।
एडवोकेट उमेश शर्मा जी का ईमेल आईडी है- legalhelplineindia@gmail.com
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