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IB मंत्रालय द्वारा TV चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को HC ने बताया असंवैधानिक
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीवी चैनल केयर वर्ल्ड (Care World) पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा लगाए गए एक हफ्ते के प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार ने आदेश देने से पूर्व इस
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीवी चैनल केयर वर्ल्ड (Care World) पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा लगाए गए एक हफ्ते के प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार ने आदेश देने से पूर्व इस मामले का समुचित अध्ययन नहीं किया और न ही होमवर्क किया।
कोर्ट का कहना है कि सरकार ने इस टीवी चैनल के प्रसारण पर जो एक हफ्ते का प्रतिबंध लगाया था, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है और उसमें न्याय के मूलभूत सिद्धांतों (elementary principles of natural justice) का उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति एएस ओका का यह भी कहना है कि जब तक मामले का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक चैनल पर प्रतिबंध के आदेश मामले में कोई कदम न उठाया जाए।
गौरतलब है कि इस चैनल का संचालन करने वाली कंपनी ‘सेवन स्टार सैटेलाइट प्राइवेट’ न्यायमूर्ति अनुजा प्रभ देसाई और एएस ओका की खंडपीट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में चैनल ने मंत्रालय के दो नवंबर को दिए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 9 से 16 नवंबर के बीच चैनल का प्रसारण पूरी तरह रोकने के आदेश दिए थे। इन आदेशों में कहा गया था कि मंत्रालय की आंतरिक कमेटी (IMC) ने पाया है कि चैनल ने केबल टेलिविजन नेटवर्क रेगुलेशंस एक्ट का उल्लंघन किया है और एडल्ट कंटेंट दिखाया है। इस मामले में सुनवाई के बाद IMC द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन बाद में मंत्रालय के डायरेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे।
चैनल के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में सक्षम अथॉरिटी ने जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया था। उन्हें 26 जून 2015 को कारण बताओ नोटिस मिला था, जिस पर डायरेक्टर के हस्ताक्षर थे जबकि सिर्फ मंत्रालय को ही इस तरह के आदेश को जारी करने का अधिकार था। उनका कहना है कि आर्डर प्राप्त होने के बाद चार नवंबर को शो को ऑफ एयर (off-air) कर दिया गया था।
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