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कॉपीराइट कानून के दायरे में आई अब इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग अब कॉपीराइट कानून के दायरे में आ गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। हालांकि अभी तक सिर्फ कॉपीराइट अधिनियम के दायरे में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी ही आते थे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग अब कॉपीराइट कानून के दायरे में आ गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। हालांकि अभी तक सिर्फ कॉपीराइट अधिनियम के दायरे में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी ही आते थे।
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने जारी अधिसूचना में कहा है कि धारा 31 डी (कॉपीराइट कानून, 1957) के प्रावधान सिर्फ रेडियो और टेलिविजन ब्रॉडकास्टिंग तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इसके तहत इंटरनेट प्रसारण संगठन भी आएंगे।
इसमें कहा गया है कि विभिन्न हितधारकों द्वारा लगातार पूछा जाता रहा है कि क्या इंटरनेट प्रसारण कंपनियां कॉपीराइट अधिनियम की धारा 31डी के प्रावधानों में आती हैं या नहीं।
हालांकि इस कदम से अब अब टी-सीरीज और टिप्स जैसी म्यूजिक कंपनियां और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को गानों पर रॉयल्टी तय करने के लिए कॉपीराइट बोर्ड के पास जाना पड़ेगा।
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