होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / ...तो इसलिए जम्मू-कश्मीर के इस बड़े अखबार के प्रकाशन पर लगी रोक
...तो इसलिए जम्मू-कश्मीर के इस बड़े अखबार के प्रकाशन पर लगी रोक
<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-27017 alignright" src="http://samachar4media.com/wp-content/uploads/2016/10/logo2.png" alt="logo2" width="270" height="100" />जम्मू-कश्मीर में प्रशासन ने अंग्रेजी के स्थानीय अखबार 'कश्मीर रीडर' के प्रकाशन पर
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ‘कश्मीर रीडर’ में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रकाशित हो रहे कंटेंट आपत्तिजनक और जनभावनाओं को भड़काने वाले हैं। धारा 144 के तहत और न्यूज पेपर्स इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1971 की धारा 3 (Section 3 of News Papers Incitement of offences Act, 1971) व प्रेस एंड पब्लिकेशंस एक्ट 1989 की धारा 10 (Section 10 of Press and Publication Act, 1989 ) के तहत कश्मीर रीडर के प्रकाशन पर सशर्त प्रतिबंध लगाया जाता है।
इसलिए अगले आदेश तक कश्मीर रीडर के प्रकाशक, मुद्रक व संपादक को अखबार के प्रकाशन से मना किया जाता है ताकि शांति व्यवस्था को भंग होने से रोका जा सके।
समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
टैग्स