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190 करोड़ का हिसाब न देने पर दूरदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनाया यह रुख
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन पर 190 करोड़ रुपये खर्च करने का हिसाब न दे पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उससे जवाब तलब किया है। दूरदर्शन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह राशि प्राप्त हुई थी। इस मामले में दायर याचिका पर दूरदर्शन का कहना था कि उक्त रकम खर्च की जा चुकी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन पर 190 करोड़ रुपये खर्च करने का हिसाब न दे पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उससे जवाब तलब किया है। दूरदर्शन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह राशि प्राप्त हुई थी। इस मामले में दायर याचिका पर दूरदर्शन का कहना था कि उक्त रकम खर्च की जा चुकी है। लेकिन अब न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दूरदर्शन से कहा है कि दूरदर्शन को यह बताना होगा कि इस राशि को कहां पर और कैसे खर्च किया गया। खंडपीठ ने दूरदर्शन से कहा कि इस राशि के इस्तेमाल की जानकारी के लिए निश्चित तौर पर कोई न कोई खाता बनाया गया होगा, जिसमें पूरा ब्योरा दर्ज किया गया होगा । वहीं दूरदर्शन की ओर से कहा जा रहा है कि रुपये का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इसकी डिटेल उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आपके पास से यह राशि ले जा सकता है। क्या सीएजी आडिट के दौरान इस खर्च के संबंध में जानकारी नहीं दी थी? हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। सरकारी रुपयों के गलत इस्तेमाल की आशंका जताते हुए परिवार नियंत्रण समिति की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि दूरदर्शन को मंत्रालय की तरफ से 190 करोड़ रुपये विज्ञापन देने के लिए दिए गए थे, लेकिन इस राशि को कैसे खर्च किया गया, इसका ब्योरा नहीं दिया जा रहा है। अब हाई कोर्ट का कहना है कि दूरदर्शन का यह कहना काफी नहीं होगा कि उक्त रकम खर्च हो चुकी है। उसे हलफनामे के साथ इस खर्च का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
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