होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / HC के इस फैसले से Zee एंटरटेनमेंट को मिली बड़ी राहत...
HC के इस फैसले से Zee एंटरटेनमेंट को मिली बड़ी राहत...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। दिल्ली हाईकोर्ट ने 83 वेबसाइटों के जरिए अभिनेता आमिर खान की फिल्म दंगल व 280 अन्य फिल्मों के गाने डाउनलोड करने पर रोक लगा दी है। न्यायधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर यह निर्देश दिया है। याची का आरोप
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 83 वेबसाइटों के जरिए अभिनेता आमिर खान की फिल्म दंगल व 280 अन्य फिल्मों के गाने डाउनलोड करने पर रोक लगा दी है। न्यायधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर यह निर्देश दिया है। याची का आरोप है कि ये वेबसाइट्स कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रही हैं।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को इन वेबसाइटों का उपयोग करने पर तुरत रोक लगाने को कहा है।
अदालत ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जनवरी, 2017 को होगी।
अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा 16 इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, 83 वेबसाइट्स और 5 न्य साइट्स जो डोमेन मास्किंग सेवाएं प्रदान करती हैं को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने कहा शुरुआत में देखने पर नजर आ रहा है कि इसकी वजह से याचिकार्ता को नुकसान होना बताया जा रहा है। अगर यह एक पक्षीय फैसला नहीं दिया गया तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है।
याचिका में कहा गया है कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करके फिल्म के गाने डाउनलोड किए जा रहे हैं। वहीं इन वेबसाइट्स को एक करोड़ रुपए बतौर हर्जाने के तौर पर देने के लिए भी आदेश देने को कहा गया है।
समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
टैग्स