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ZEEL को बड़ी राहत, NCLT ने खारिज की IDBI बैंक की इन्सॉल्वेंसी याचिका
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ IDBI बैंक की इन्सॉल्वेंसी याचिका को खारिज कर दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Limited ) को शुक्रवार को एक बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ IDBI बैंक की इन्सॉल्वेंसी याचिका को खारिज कर दी है।
IDBI बैंक ने करीब 149 करोड़ रुपए के क्लेम के लिए ZEEL के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन याचिका दायर करने के लिए पिछले साल दिसंबर में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने दिसंबर 2022 में एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी कि बैंक ने उसके खिलाफ एनसीएलटी की मुंबई बेंच में याचिका दायर किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला ये है कि सिटी नेटवर्क्स ने बैंक से लोन लिया था और जी एंटरटेनमेंट ने इसी लोन को लेकर बैंक के साथ डेट सर्विस एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत, सिटी यदि इस लोन को चुका पाने की स्थिति में नहीं रहा तो ZEEL से ये उम्मीद की गई थी कि वो हमेशा इस लोन के ब्याज के दो चौथाई का क्रेडिट बैलेंस बनाए रखेगा, लेकिन IDBI के मुताबिक ZEEL एग्रीमेंट के दायित्वों को पूरा करने में विफल रही।
हालांकि, ZEEL के मुताबिक कंपनी की गारंटी केवल DSRA अमाउंट तक ही सीमित थी, न कि पूरे कर्ज पर थी। लिहाजा एग्रीमेंट के तहत गारंटी के रूप में पूरा कर्ज 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गारंटी को उस अवधि के दौरान लागू किया गया था जिस समय इन्सॉल्वेंसी याचिकाओं को निलंबित कर दिया गया था।
इसके बाद कोर्ट ने ZEEL के तर्क को सही पाया और IDBI बैंक की याचिका खारिज कर दी।
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