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इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी टुडे को दिया 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लेकर सोशल मीडिया पर की गई मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में टीवी टुडे नेटवर्क को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 4 months ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लेकर सोशल मीडिया पर की गई मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में टीवी टुडे नेटवर्क को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह टिप्पणियां उस समय की गई थीं जब सरदेसाई ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था, जो उस वक्त अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की लिव-इन पार्टनर थीं और उनकी मौत को लेकर विवादों के बीच सुर्खियों में थीं।
यह आदेश जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने 3 सितंबर 2025 को पारित किया। मानहानि का यह केस टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने साल 2020 में दाखिल किया था, जिसमें सोशल मीडिया यूजर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को आधार बनाया गया था।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद मानहानिकारक थीं। अदालत के फैसले में कहा गया, “पूरे मामले और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत का मानना है कि आपत्तिजनक ट्वीट्स अत्यंत मानहानिकारक थे और प्रतिवादी इन्हें सही साबित करने में असफल रहा, जबकि उसे इसके लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।”
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी का ऐसा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार निंदनीय है।
राजदीप सरदेसाई को रिया चक्रवर्ती से बातचीत के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे और इशारा किया था कि उनकी नाजुक मानसिक स्थिति उनकी असामयिक मौत की वजह बन सकती है।
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