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मीडिया दिग्गज राघव बहल की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपनाया यह रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में द क्विंट के संस्थापर राघव बहल ने अपने खिलाफ की गई आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
न्यूज पोर्टल ‘द क्विंट’ (The Quint) के संस्थापक राघव बहल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाई कोर्ट ने राघव बहल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने काले धन के मामले में अपने खिलाफ की गई आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
बता दें कि विदेश में संपत्ति खरीदने में काले धन के इस्तेमाल के आरोपों में घिरे 'नेटवर्क 18' ग्रुप के संस्थापक रह चुके राघव बहल ने उन्हें भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस और इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राघव बहल का कहना था कि उनकी ओर से किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और लंदन में जिस संपत्ति को खरीदने की बात कही जा रही है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया गया था। बहल का आरोप था कि आयकर विभाग ने सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह कार्रवाई शुरू की थी। यही नहीं, कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें निजी तौर पर अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया।
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हालांकि, आयकर विभाग की कार्रवाई को सही बताते हुए अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि बहल द्वारा जमा कराए गए कागजातों में काफी विरोधाभास था। बता दें कि विदेश में संपत्ति खरीदने और इस खरीद में इस्तेमाल धन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले आयकर विभाग ने 11 अक्टूबर को उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने बहल के खिलाफ मेरठ में चार्जशीट भी दायर की थी। आयकर विभाग का आरोप था कि बहल ने लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बारे में इनकम टैक्स रिटर्न में खुलासा नहीं किया।
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