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वॉट्सऐप पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग, केरल हाई कोर्ट में याचिका
केरल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को वॉट्सऐप के संचालन व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
केरल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार को वॉट्सऐप के संचालन व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है, यदि वॉट्सऐप भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए राजी न हो।
याचिकाकर्ता केजी ओमानकुट्टन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए अदालत का रुख किया। उनकी इस याचिका पर अदालत सोमवार को विचार करेगी।
अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि वॉट्सऐप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक कोड) नियम, 2021 के अनुरूप काम नहीं करता है।
याचिका में यूजर्स द्वारा हेरफेर की संभावना को भी दर्शाया गया है और कहा गया है कि प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है।
याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप ने आईटी नियमों का पालन करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपने यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। हालांकि, अपडेट की गई प्राइवेसी पॉलिसी में खुले तौर पर उल्लेख किया गया है कि एप्लिकेशन अपने यूजर्स के कई पर्सनल डेटा को संग्रहित, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके उपकरणों में बची हुई बैटरी भी शामिल है, जो गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐप में सुरक्षा की कमी है और समय के साथ कई बग्स और त्रुटियां भी सामने आई हैं।
बता दें कि इस साल 25 फरवरी को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की थी। तीन-भाग के नियमों में सोशल मीडिया बिचौलियों, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों और डिजिटल समाचार प्रकाशनों के लिए दिशानिर्देश थे।
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