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सोशल मीडिया कंपनियों पर अब यूं कसेगा सरकारी शिकंजा

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर अब और ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर अब और ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस कवायद के तहत इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2021 के सूचना तकनीक नियमों में संशोधन करेगा। इसके बाद ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर संशोधन को मध्य जून तक लोगों की आपत्तियों के लिए जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम लोग अगले 30 दिन तक सुझाव दे सकेंगे।

वहीं, इसके साथ ही केंद्र सरकार सोशल मीडिया व इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीली पैनल बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि पैनल के पास सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की ताकत होगी।

ड्राफ्ट अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार एक से अधिक अपीली समितियों का भी गठन कर सकती है, जिनमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का नियम 26 मई, 2021 को लागू किया गया था।         

दरअसल, देश में डिजिटल इको सिस्टम और इंटरनेट यूजर्स के बढ़ने के साथ उनकी  समस्याएं और शिकायतें भी बढ़ रही हैं, लिहाजा किसी व्यक्ति की शिकायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपीली समिति के सामने अपील की जा सकेगी। यह समिति  30 दिन में शिकायत निपटएगी। इसके फैसले इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होंगे।

केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नया संशोधित कानून डिजिटल भारतीयों के हितों को सबसे पहले ध्यान में रखकर बनाया गया है। संशोधन से भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जायंट उल्लंघन नहीं कर सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए संशोधित नियमों के बारे में बताया कि न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संशोधित आईटी नियम बनाए गए हैं। यह SSMIs (significant social media intermediaries) के लिए नए जवाबदेही मानकों को सुनिश्चित करके किसी भी बिग-टेक प्लेटफॉर्म द्वारा भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए 25 फरवरी, 2021 को आईटी नियम अधिसूचित किए थे। इनके तहत 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाली सोशल मीडिया कंपनी को भारत निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी व मुख्य कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।


 


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