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सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया, डेढ़ साल में कितने यूट्यूब चैनल्स पर चला सरकार का 'चाबुक'

लोकसभा में दिए गए सवालों के जवाब में अनुराग ठाकुर का कहना था कि मंत्रालय समय-समय पर कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स को एडवाइजरी भी जारी करता है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के उल्लंघन को लेकर ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने वर्ष 2021 और 2022 में 78 यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल्स और उनके सोशल मीडिया खातों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक किया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसी अवधि के दौरान ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) ने 560 यूट्यूब यूआरएल को ब्लॉक किया है।

अनुराग ठाकुर के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता और लोक व्यवस्था आदि के हित में कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।

टीवी चैनल्स द्वारा कार्यक्रम संहिता (प्रोग्राम कोड) के उल्लंघन को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री का कहना था कि सरकार ने इस तरह के 163 मामलों में एडवाइजरी जारी करने, चेतावनी देने, माफीनामा चलाने का आदेश देने और प्रसारण ऑफ एयर करने तक की कार्रवाई की है।

बता दें कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनाए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम संहिता के अनुसार, टीवी चैनल्स पर इस तरह का कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें दो समुदायों में किसी भी तरह से वैमनस्यता पैदा होती है।

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने टेलिविजन चैनल्स द्वारा प्रसारण के कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन कोड के उल्लंघन की शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र (Statutory Mechanism) प्रदान करने के तहत जून 2021 में केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया है।

अनुराग ठाकुर के अनुसार, ‘मंत्रालय समय-समय पर कार्यक्रम संहिता का पालन करने के लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स को एडवाइजरी भी जारी करता है। मंत्रालय ने केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995  में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 23.04.2022 को सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स को एक एडवाइजरी जारी की थी।’


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