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धोनी की ₹100 करोड़ मानहानि याचिका : मद्रास हाईकोर्ट ने दिया ट्रायल का आदेश
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर यह कार्य करेंगे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 6 months ago
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 2014 में दायर मानहानि याचिका पर ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। यह मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी उन कथित खबरों से संबंधित है, जिनमें धोनी का नाम जोड़े जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। याचिका में धोनी ने मीडिया संस्थानों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी, साथ ही ₹100 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा था।
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच किसी उपयुक्त स्थान पर यह कार्य करेंगे। अदालत का मानना है कि धोनी की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से अव्यवस्था फैल सकती है, इसलिए यह प्रक्रिया कोर्ट के बाहर तय स्थान पर होगी।
धोनी के वकील ने न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। धोनी ने यह याचिका ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, सुधीर चौधरी (एडिटर एवं बिजनेस हेड, ज़ी न्यूज़), पूर्व आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार और न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्रा. लि. के खिलाफ दायर की थी। धोनी का आरोप है कि इन संस्थानों और व्यक्तियों ने बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें सट्टेबाजी प्रकरण से जोड़ा, जिससे उनकी छवि को गंभीर क्षति पहुँची।
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