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गंभीर आरोपों में घिरे न्यूज एंकर को दिल्ली HC से मिली ये राहत
अपनी शिकायत में करीब 22 वर्षीय इस युवती का कहना है कि वह पुणे में कॉलेज के दिनों से वरुण को करीब तीन सालों से जानती है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
बता दें कि हिरेमथ की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की एक अदालत ने गैरजमानती वारंट (NBW) जारी किया था। साथ ही पुलिस ने वरुण की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा करने का भी फैसला किया था और इस संबंध में मंजूरी के लिए एक फाइल दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजी गई है।
वहीं इससे पहले मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने वरुण की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी थी। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी कर दिया था, जिसके तहत उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया था। बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज एफआईआर में एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक अंग्रेजी न्यूज चैनल में कार्यरत वरुण हिरेमथ उसे दोस्ती के नाम पर दिल्ली के एक होटल में ले गया था और उसके साथ रेप किया।
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अपनी शिकायत में करीब 22 वर्षीय इस युवती का कहना है कि वह पुणे में कॉलेज के दिनों से वरुण को करीब तीन सालों से जानती है। मामले के सामने आने के बाद से ही वरुण फरार हैं।
वरुण हिरेमठ के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376 (रेप के लिए सजा), सेक्शन 342 (गलत तरह से बंदी बनाने की सजा) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने के शब्द या हरकत) के तहत चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था।
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