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पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया ये अल्टीमेटम...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा है कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तार 6 आरोपियों को जमानत न दी जाए। इस केस में अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा है कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तार 6 आरोपियों को जमानत न दी जाए। इस केस में अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सीवान सेशन जज से भी यह रिपोर्ट मांगी कि जिस दिन ये दो भगौड़े आरोपी- मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और राजद के विवादित नेता शहाबुद्दीन के साथ नजर आए थे, तब क्या उन्हें घोषित अपराधी करार दिया गया था या नहीं?
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप का बचाव करते हुए कहा- जब आरोपी की फोटो दोनों के साथ आई तब आरोपी के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट नहीं हुआ था। वहीं तेजप्रताप और शहाबुद्दीन ने कहा कि वह एक पब्लिक समारोह में आरोपियों से मिले थे और यह सब अचानक था।
बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव हत्या मामले में उनकी पत्नी आशा रंजन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। आशा रंजन ने 23 सितंबर को शीर्ष अदालत में दावा किया था कि सीबीआई ने ‘राजनीतिक प्रभाव’ और ‘शहाबुद्दीन के डर’ के कारण इस मामले में जांच शुरू तक नहीं की है। बाद में शीर्ष अदालत ने सीबीआई को पत्रकार हत्या के मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा और साथ ही बिहार पुलिस से पत्रकार के परिवार को सुरक्षा देने के लिए कहा।
पत्रकार के परिवार ने शहाबुद्दीन से जान का खतरा होने का दावा किया है। अदालत ने रंजन की पत्नी की याचिका के आधार पर शहाबुद्दीन, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव और बिहार सरकार से भी जवाब मांगा है। रंजन की पत्नी ने मामले को बिहार के सिवान से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी मांग की है।
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