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'NDTV इंडिया' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा- कोई जल्दबाजी नहीं
<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">'एनडीटीवी' समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
'एनडीटीवी' समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने लगाए गए बैन को रोक लिया है।
एनडीटीवी ने केंद्रीय मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि इससे पहले ही मंत्रालय ने सोमवार शाम अपना फैसला स्थगित कर दिया। चैनल पर 9 नवंबर को बैन लगाने का आदेश दिया गया था।
बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था।
सरकार के फैसले के खिलाफ चैनल ने कई सारी वजहें बताईं और अपनी कवरेज को संतुलित बताते हुए कहा था कि बाकी चैनल भी वैसी ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया था।
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