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BARC रेटिंग के मसले पर इंडिया न्यूज को HC से मिला अंतरिम-स्टे ऑर्डर
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हिंदी न्यूज चैनलों की 46वें हफ्ते की रेटिंग्स में इंडिया न्यूज को शामिल नहीं किया है। बार्क द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भेजे गए संवाद के मुताबिक, रेटिंग में इंडिय
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हिंदी न्यूज चैनलों की 46वें हफ्ते की रेटिंग्स में इंडिया न्यूज को शामिल नहीं किया है।
बार्क द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भेजे गए संवाद के मुताबिक, रेटिंग में इंडिया न्यूज के डाटा को शामिल न किए जाने की वजह रेटिंग को प्रभावित करने की कोशिश (suspected malafide practices) करना रही है।
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हालांकि इसके बाद, मामले को लेकर चैनल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दस्तक दी और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बार्क द्वारा 'इंडिया न्यूज' की रेटिंग पर लगाई गई रोक पर फिलहाल अंतरिम-स्टे ऑर्डर (interim – stay order) दे दिया है।
एक्सचेंज4मीडिया (exchange4media) के सूत्रों के अनुसार, अपने आदेश में कोर्ट का कहना है, ‘प्रथमदृष्टया इस बात में सच्चाई दिख रही है कि प्रतिवादी बार्क (BARC) द्वारा जारी किए गए निलंबन के आदेश मनमाने और असंवैधानिक हैं। इसमें तय नियमों का पालन नहीं किया गया है। हालांकि प्रतिवादी का कहना था कि वादी (I TV Pvt Ltd) के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे लेकिन वह वादी को उपलब्ध नहीं कराए गए। बिना वादी को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए बार्क ने न सिर्फ उसे चैनलों की रेटिंग में शामिल किया बल्कि अपने सबस्क्राइर्स को इस बारे में ई-मेल भी कर दिया। इससे प्रथम चैनल की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। ऐसे में प्रतिवादी के मुकाबले वादी का पलड़ा भारी है और उसे राहत दी जाती है।’
एक्सचेंज4मीडिया को स्त्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक, आदेश में कहा गया कि 24 नवंबर, 2016 को दिए गए स्थगन के फैसले पर रोक लगाई जाती है और अभियुक्त (BARC) को ऐसा करने से रोका जाता है और जैसे था वैसा रहने दें। जब तक इस मामले की सुनवाई की जा रही है तब तक इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
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