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NDTV के जवाब को सरकार ने क्यों किया खारिज, पढ़ें यहां...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ‘एनडीटीवी’ (NDTV) समूह के हिंदी न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ को एक दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए है। दरअसल चैनल पर आरोप लगा है कि उसने पठानकोट एयरबेस पर हमले की कवरेज करते समय न
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ‘एनडीटीवी’ (NDTV) समूह के हिंदी न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ को एक दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए है। दरअसल चैनल पर आरोप लगा है कि उसने पठानकोट एयरबेस पर हमले की कवरेज करते समय नियमों का उल्लंघन किया है। जनवरी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इसके जवाब में एनडीटीवी ने कहा था कि यह चीजों को अलग तरह से देखने का मामला है और जो सूचना उसने दी उसमें से अधिकांश पहले से ही सार्वजनिक रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।
हालांकि, सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित की गई एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने एनडीटीवी की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि टेलिविजन दृश्य-श्रव्य माध्यम है और इसका व्यापक और तुरंत असर होता है।
वहीं अब एनडीटीवी ने बयान जारी कर कहा कि उनकी कवरेज बिल्कुल संतुलित थी और इस तरह से उन्हें निशाना बनाया जाना सही नहीं है। चैनल ने कहा कि अखबारों और चैनलों ने पठानकोट हमलों की कमोबेश एक जैसी कवरेज की थी।
एनडीटीवी ने अपने बयान में कहा, 'सूचना-प्रसारण मंत्रालय का आदेश मिला है। वह सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है।' चैनल ने आगे कहा कि सरकार का फैसला आपातकाल की याद दिलाता है। आपातकाल के काले दिनों के बाद जब प्रेस को बेड़ियों में बांध दिया गया था, उसके बाद एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई असाधारण है।
पठानकोट हमलों के दौरान ही टीवी चैनलों की कवरेज को लेकर सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस समिति की ही सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है।
मंत्रालय ने इस संदर्भ में अपने आदेश में कहा, ‘समिति अनुशंसा करती है कि टीवी चैनल को कम से कम एक सांकेतिक हर्जाने के रूप में एक दिन के लिए प्रसारण बंद रखने की जरूरत है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी असावधानी और नियम या दिशा-निर्देश के उल्लंघन को लेकर पूरी तरह से बच नहीं निकलें।
आदेश के अनुसार समिति का कहना था कि उल्लंघन की बात निस्संदेह साबित हुई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में चैनल के प्रसारण को 30 दिनों तक के लिए बंद करने का दंड हो सकता है।
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