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...इस अखबार की पूर्व संपादक को HC से मिली थोड़ी राहत
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। बंबई उच्च न्यायालय से उर्दू अखबार ‘अवधनामा’ की पूर्व संपादक शिरीन दलवी को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल न्यायलय ने पुलिस को निर्देश दिया कि फ्रांस की मशहूर व्यंग्य पत्रिका ‘शार्ली ऐब्दो’ से विवादित कार्टून अखबार में फिर से छापने के बाद उनके खिल
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
बंबई उच्च न्यायालय से उर्दू अखबार ‘अवधनामा’ की पूर्व संपादक शिरीन दलवी को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल न्यायलय ने पुलिस को निर्देश दिया कि फ्रांस की मशहूर व्यंग्य पत्रिका ‘शार्ली ऐब्दो’ से विवादित कार्टून अखबार में फिर से छापने के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों में आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर नहीं किया जाए।
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति नूतन सरदेसाई की पीठ ने शिरीन की वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें कथित रूप से द्वेषपूर्ण सामग्री प्रसारित करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में राज्य के विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने उनकी याचिका पर पुलिस को अंतिम सुनवाई लंबित रहने और इसके निपटारे तक शिरीन के खिलाफ मामलों में आरोपपत्र दायर नहीं करने का निर्देश दिए और कहा, इन दिनों लोग इस तरह के मामलों में बहुत संवेदनशील हैं।
विवादित कवर छापने को लेकर मचे कोलाहल के बाद ‘अवधनामा’ का प्रकाशन फिलहाल बंद कर दिया गया था। अखबार में 16 जनवरी 2015 को मुख्य पृष्ठ पर ‘शार्ली ऐब्दो’ का कवर पेज छपा था, लेकिन कई शिकायतों के बाद अखबार ने अगले दिन यानी 17 जनवरी को माफीनामा प्रकाशित किया था। इसके बाद, मुंबई, ठाणे और मालेगांव में दलवी और प्रिंटर पब्लिशर मोहम्मद यूनुस सिद्दिकी के खिलाफ 7 एफआईआर फाइल की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलवी ने अपने खिलाफ सभी केस रद्द करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि ‘शार्ली ऐब्दो’ पर पिछले साल पेरिस में आतंकी हमले में निशाना बनाया गया था जिसमें प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों सहित 12 लोग मारे गए थे।
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