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...इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी 'NDTV इंडिया' को थोड़ी राहत
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर प्रसारण पर एक दिन के बैन लगाने के मामले में न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट में सुनवाई आठ हफ्ते के लिए टाल दी है। सोमवार को हुई सुन
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
पठानकोट आतंकी हमले को लेकर प्रसारण पर एक दिन के बैन लगाने के मामले में न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट में सुनवाई आठ हफ्ते के लिए टाल दी है।
सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से आठ हफ्ते का वक्त मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये समय दे दिया।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ ‘एनडीटीवी इंडिया’ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में यह कहते हुए इस मामले को 5 दिसंबर तक यह कहते हुए टाल दिया था कि इस मामले में सुनवाई में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने लगाए गए बैन को रोक लिया है।
दरअसल, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ‘एनडीटीवी इंडिया’ पर 9 नवंबर की रात से 10 नवंबर की रात तक 24 घंटे का प्रसारण न करने का आदेश दिया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के बाद, मंत्रालय ने चैनल पर लगाए गए एक दिन के प्रतिबंध को फिलहाल कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
NDTV ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलिविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (a) का उल्लंघन करती हैं। याचिका में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को ‘एनडीटीवी इंडिया’ के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले के खिलाफ चैनल ने कई सारी वजहें बताईं थीं और अपनी कवरेज को संतुलित बताते हुए कहा था कि बाकी चैनल भी वैसी ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया था।
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