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डिजिटल न्यूज मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के सेल्फ रेगुलेशन के लिए बनेगा कानून
बताया जाता है कि डिजिटल मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन का मुद्दा इस महीने उच्च स्तर पर उठाया गया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
सूचन-प्रसारण मंत्रालय (MIB) नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार सहित देश में चलने वाले तमाम ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के स्व-नियमन (सेल्फ रेगुलेशन) के लिए एक कानून बनाने जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कानून ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित करेगा और संवेदनशील कंटेंट व फेक न्यूज जैसी समस्याओं का समाधान करेगा। बताया जाता है कि डिजिटल मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन का मुद्दा इस महीने उच्च स्तर पर उठाया गया था।
एमआईबी दो विकल्पों पर काम कर रहा है। इनमें से एक तो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की तर्ज पर डिजिटल न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन इकाई का गठन किया जाए जबकि दूसरा विकल्प कानून का मसौदा तैयार करना है।
डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के औचित्य के बारे में मंत्रालय का कहना है कि उसे तमाम ओटीटी प्लेटफार्म्स पर भाषा और अश्लीलता को लेकर बहुत शिकायतें मिली हैं। वहीं, डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स को लेकर फेक न्यूज संबंधी शिकायतें मिली हैं। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं था।
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