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नए IT नियमों के खिलाफ न्यूज एजेंसी PTI भी पहुंची कोर्ट, केंद्र को नोटिस
न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने बुधवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने बुधवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट इस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि IT नियम, 2021 (New IT Rules) ‘निगरानी और भय के युग’ की शुरुआत करता है, जिसकी वजह से सेल्फ-सेंसरशिप होगी।
नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए न्यूज एजेंसी ने तर्क दिया कि नियम केवल न्यूज व करंट अफेयर्स कंटेंट के प्रकाशकों को टारगेट करने में मदद करेंगे।
इंडियन एक्सप्रेस के एक मुताबिक, चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जे.आर. मिधा की डिविजनल बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया और इस मामले को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया। डिजिटल मीडिया पर IT नियमों को लागू करने को लेकर चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं।
वकील वसीम बेग और स्वर्णेंदु चटर्जी के जरिए दायर याचिका में तर्क दिया गया कि नियमों का भाग III डिजिटल न्यूज पोर्टल्स पर सरकार की निगरानी को लागू करता है।
इसमें कहा गया, ‘केंद्र सरकार (कार्यकारी) लगाए गए नियमों के जरिए डिजिटल न्यूज पोर्टल्स की कंटेंट को निर्देशित करेगी और नियम केवल एक विशिष्ट वर्ग के साथ-साथ न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट के पब्लिशर्स को टारगेट करने में भी मदद करेंगे। ये साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(ए) का उल्लंघन होगा।’
याचिका में आगे कहा, 'ये नियम केवल कार्यकारी या सरकार के लिए ऑनलाइन डिजिटल न्यूज पोर्टल के कंटेंट में एंट्री करने और उसे सीधे कंट्रोल करने के लिए एक हथियार की तरह काम आएंगे।'
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