सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब केसरी’ को दी राहत, जारी रहेगा प्रिंटिंग प्रेस का संचालन

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अखबार के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जैसे कि उसके होटलों पर इसी तरह की राहत नहीं दी है और वहां स्थिति जस की तस रखने का निर्देश दिया गया है।

Last Modified:
Tuesday, 20 January, 2026
Punjab Kesari Group


सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब केसरी’ (Punjab Kesari) अखबार समूह को बड़ी राहत दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि अखबार...
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