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सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब केसरी’ को दी राहत, जारी रहेगा प्रिंटिंग प्रेस का संचालन
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अखबार के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जैसे कि उसके होटलों पर इसी तरह की राहत नहीं दी है और वहां स्थिति जस की तस रखने का निर्देश दिया गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago
सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब केसरी’ (Punjab Kesari) अखबार समूह को बड़ी राहत दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी बाधा के चलता रहेगा।
यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने तक और हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक सप्ताह तक लागू रहेगा। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अखबार के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जैसे कि उसके होटलों पर इसी तरह की राहत नहीं दी है और वहां स्थिति जस की तस रखने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि ‘पंजाब केसरी’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मौखिक रूप से इसका उल्लेख किया था।
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