जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आशीष दवे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए कहा कि जांच अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से पहले आरोपों की प्राथमिक जांच करनी चाहिए थी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।