दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘Dr. Nimo Yadav’ X अकाउंट तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ पोस्ट अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। कोर्ट ने सरकार से Section 69A के तहत कार्रवाई का आधार स्पष्ट करने को कहा है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।