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गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में SC के आदेश के बाद न्यूज एंकर पूजा शाली ने किया ये ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े नौ में से आठ केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े नौ में से आठ केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। चीफ जस्टिस (CJI) यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। बेंच में जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं।
बेंच ने कहा, ‘इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है।‘ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गुजरात दंगों से जुड़े नौ में से आठ केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गुजरात दंगों से जुड़े नौ केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर चुका है। इनमें से आठ केस का ट्रायल पूरा हो चुका है। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है।
इस निर्णय के बाद ‘इंडिया टुडे’ की एंकर पूजा शाली ने ट्वीट कर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘गुजरात 2002 दंगे विश्वविद्यालय में नियमित रूप से उल्लेखित किए जाते हैं। छात्रों को 2003 नदीमर्ग की घटना या वंधमा में 1998 में जो हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। हम में से कुछ ने 20 वर्षों में ईकोसिस्टम में प्रमुखता से पूर्वाग्रह का सामना किया है। 'प्रसिद्ध और सम्मानित' लोगों के पाखंड को देखने के लिए थकावट, सदमे और निराशा की कल्पना करें।‘
पूजा शाली द्वारा किए गए ट्वीट को आप यहां देख सकते हैं।
Gujarat, 2002, is regular mention in University discourse. Students are informed nothing abt Nadimarg, 2003 or Wandhama,1998.
— Pooja Shali (@PoojaShali) August 31, 2022
Few of us confronted bias of dominant in ecosystem over 20 yrs. Imagine exhaustion, shock & disappointment to watch hypocrisy from 'renowned & respected'.
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