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समाचार प्लस के सीईओ उमेश शर्मा की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश
समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश शर्मा द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त की मांग की सुनवाई की
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश शर्मा द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त की मांग की सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि वादी द्वारा कोर्ट में जमा कराए गए साक्ष्य गंभीर है। उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री, उनके ओएसडी, भाई-भतीजे और पार्टनर के खिलाफ किए गए सभी स्टिंग ऑपरेशन के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में शपथपत्र के साथ जवाब देने का आदेश भी किया है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने सुनवाई की।
गौरतलब है कि उमेश शर्मा ने कोर्ट में याचिका के जरिए कहा है कि उनके द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन के चलते उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है।
उमेश शर्मा ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी।
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