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Google की नई भुगतान नीति के खिलाफ ADIF की याचिका पर दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला
ADIF ने Google की उस इन-ऐप खरीदारी बिलिंग प्रणाली की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा तत्काल समीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे 26 अप्रैल से लागू होने के लिए कहा गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन’ (ADIF) द्वारा ‘गूगल’ (Google) की नई भुगतान नीति के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि ADIF में पेटीएम, मैट्रिमोनी, मैपमाइइंडिया और ट्रूली मैडली जैसे सदस्य शामिल हैं।
एसोसिएशन ने Google की उस इन-ऐप खरीदारी बिलिंग प्रणाली की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा तत्काल समीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे 26 अप्रैल से लागू होने के लिए कहा गया है।
अपनी याचिका में ADIF ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की थी कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से कहे कि वह गूगल की यूजर चॉइस बिलिंग (UCB) के खिलाफ अपनी शिकायतों को तुरंत उठाए या समीक्षा तक नई प्रणाली स्थगित रखी जाए।
न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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