होम / साक्षात्कार / INS के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया, PRP विधेयक 2023 क्यों है जरूरी

INS के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया, PRP विधेयक 2023 क्यों है जरूरी

चुनौतियों से जूझ रहे उद्योग पर इस विधेयक के संभावित प्रभाव को लेकर और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमारी सहयोगी वेबसाइट 'एक्सचेंज4मीडिया' ने आईएनएस के अध्यक्ष राकेश शर्मा से बातचीत की।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

लोकसभा में गुरुवार को प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 (PRP) विधेयक 2023 पारित हो गया, जो 1867 के पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम से बदल दिया गया है, जिसने 1867 से देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित किया। यह विधेयक पहले ही मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित हो चुका है, लिहाजा विधेयक को कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। 

‘प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023’ के नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समकालिक बना दिया गया है। इससे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को इस प्रक्रिया को काफी तेज करने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रकाशकों, विशेषकर छोटे और मध्यम प्रकाशकों को अपना प्रकाशन शुरू करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सबसे जरूरी चीज यह है कि प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, प्रिंटिंग प्रेस को भी इस तरह की कोई घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय केवल एक सूचना ही पर्याप्त होगी। वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया में 8 चरण शामिल थे और इसमें काफी समय लगता था।

चुनौतियों से जूझ रहे उद्योग पर इस विधेयक के संभावित प्रभाव को लेकर और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमारी सहयोगी वेबसाइट 'एक्सचेंज4मीडिया' ने  इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) के अध्यक्ष राकेश शर्मा से बातचीत की। शर्मा आईटीवी नेटवर्क और गुड मॉर्निंग मीडिया इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर भी कार्यरत हैं।

बातचीत के प्रमुख अंश:

आईएनएस के नजरिए से आप हाल ही में पारित PRP विधेयक को किस तरह से देखते हैं, और क्या बता सकते हैं कि इसका समाचार पत्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 

हम PRP विधेयक का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो समाचार पत्र प्रकाशकों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए है। पिछले कानून में राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर कई कार्यालय शामिल थे, जिससे देरी और बाधाएं उत्पन्न होती थीं। नए कानून से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सरकारी स्वीकृति को कम करने और सुचारू तौर पर संंचालित करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया समाचार पत्र उद्योग के विकास में योगदान देगी, क्योंकि और अधिक प्लेयर इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? वर्तमान में कितने समाचार पत्र पंजीकृत हैं और आप किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं?

वर्तमान में भारत में 1.5 लाख समाचार पत्र पंजीकृत हैं। हालांकि मैं अनुमानित वृद्धि का आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन सुव्यवस्थित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से व्यापार करने में और आसानी होने की उम्मीद है। समाचार पत्र उद्योग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

नए विधेयक में जिलाधिकारी की शक्ति को समाप्त करने के साथ, क्या आपको लगता है कि यह समाचार पत्रों की गुणवत्ता से समझौता है, क्योंकि इससे किसी को भी पंजीकरण करने और प्रकाशन शुरू करने की अनुमति मिल सकती है?

नहीं, जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुखों की मंजूरी को हटाना एक सकारात्मक कदम है। उनकी संलिप्तता लालफीताशाही के अलावा और कुछ नहीं थी। नए कानून का उद्देश्य लालफीताशाही को कम करना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। पूरी प्रक्रिया, जिसमें पहले एक वर्ष से अधिक का समय लगता था, अब 60 दिनों में समाप्त होने की उम्मीद है। यदि कोई मौजूदा स्वामित्व पंजीकृत करने का प्रयास करता है या गलत दस्तावेज प्रदान करता है, तो उनका पंजीकरण अस्वीकार कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। 

नए विधेयक में उल्लंघनों के लिए ज्यादा से ज्यादा छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि पिछले कानून में मामूली अपराधों के लिए भी कारावास की सजा होती थी। क्या आपको यह प्रावधान कमजोर लगता है और क्या कोई जोखिम दिखता है?

ब्रिटिश राज की विरासत, 1867 के अधिनियम ने भारी जुर्माने और इसके साथ ही प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण लागू था। फर्जी खबरों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। बड़े उल्लंघनों के लिए जेल की सजा का प्रावधान है और  छोटे अपराधों के लिए कारावास का सहारा लिए बिना ही जवाबदेही तय करना ही एक महत्वपूर्ण उपाय  है।

आईएनएस का अगला कदम क्या है और आप नए कानून के बारे में समाज, विशेषकर संभावित प्रकाशकों को कैसे शिक्षित करने की योजना बना रहे हैं?

हम अपनी होने वाली बोर्ड बैठक में कानून के हर प्रावधान की गहन जांच करेंगे और इसके फायदे व नुकसान दोनों पर चर्चा करेंगे। हम समाज और संभावित प्रकाशकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया से बात कर रहे हैं।

आपने इस विधेयक के केवल फायदों के बारे में ही बात की है। क्या इसमें कोई खामियां हैं?

फिलहाल मुझे इस बिल के सकारात्मक पहलू ही नजर आ रहे हैं। हालांकि, हमारी बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श के दौरान, कुछ सदस्य संभावित कमियों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, कानून के नियम अभी बनने बाकी हैं और सरकार इस प्रक्रिया में आईएनएस को भी शामिल करेगी। नियम-निर्माण चरण के दौरान किसी भी मुद्दे या चिंता का समाधान किया जा सकता है। 


टैग्स सूचना प्रसारण मंत्री आईएनएस अनुराग ठाकुर राकेश शर्मा इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक-2023 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम- 1867
सम्बंधित खबरें

सिर्फ सत्ता नहीं, बदलाव की कहानी है ‘Revolutionary Raj’: आलोक मेहता

वरिष्ठ संपादक (पद्मश्री) और जाने-माने लेखक आलोक मेहता ने अपनी कॉफी टेबल बुक “Revolutionary Raj: Narendra Modi’s 25 Years” से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समाचार4मीडिया से खास बातचीत की है।

1 week ago

पत्रकारिता में इन बातों पर फोकस जरूरी, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा: संकेत उपाध्याय

समाचार4मीडिया से बातचीत में जाने-माने पत्रकार संकेत उपाध्याय का कहना था- ईको सिस्टम बंटोरने के इस सिस्टम में जागरूक हो जाना ही एक ईको सिस्टम है।

1 week ago

अब ‘मैड मेन’ नहीं, ‘मशीन माइंड्स’ का है जमाना: सर मार्टिन सोरेल

S4 Capital के फाउंडर व एग्जिक्यूटिव चेयरमैन सर मार्टिन सोरेल ने डॉ. अनुराग बत्रा से बातचीत में बताया कि एआई के दौर में विज्ञापन जगत में कैसे आगे बढ़ें और कौन-सी बड़ी कंपनियां पिछड़ रही हैं।

1 week ago

टीवी व डिजिटल में मुकाबले की बहस गलत, प्लेटफॉर्म की सीमाओं से आगे बढ़ें: आशीष सहगल

टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क के नए CEO और मीडिया व एंटरटेनमेंट के चीफ ग्रोथ ऑफिसर आशीष सहगल ने कहा कि टीवी और डिजिटल के बीच मुकाबले की चर्चा एक गलत धारा है।

18-December-2025

सफलता के लिए बदलाव की रफ्तार पकड़नी होगी: उदय शंकर

जियोस्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने CII बिग पिक्चर समिट में भारतीय मीडिया के भविष्य पर SPNI के एमडी व सीईओ गौरव बनर्जी से बातचीत की।

03-December-2025


बड़ी खबरें

TV से सोशल मीडिया व AI तक बदला दौर, पर पत्रकारिता की असली आत्मा आज भी कायम: सुधीर चौधरी

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) कॉन्क्लेव 2026 में गुरुवार को दिग्गज पत्रकार और न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने टीवी पत्रकारिता से लेकर डिजिटल और AI के दौर तक के सफर पर खुलकर बात की।

16 hours ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैडिसन–CCI मामले की सुनवाई 11 मई तक टाली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैडिसन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बीच चल रहे मामले की सुनवाई अब 11 मई 2026 तक टाल दी है।

16 hours ago

AI, टेक्नोलॉजी और भरोसे की कसौटी पर खड़ी न्यूज इंडस्ट्री, DNPA कॉन्क्लेव में मंथन

नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) कॉन्क्लेव 2026 में मीडिया, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से जुड़े बड़े लीडर्स ने इस पर विस्तार से चर्चा की।

15 hours ago

DNPA Conclave 2026: तस्वीरों में देखें कार्यक्रम की झलकियां

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की ओर से नई दिल्ली के Shangri-La Eros होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल मीडिया की बदलती दुनिया पर खुलकर चर्चा हुई।

17 hours ago

राणा यशवंत विवाद पर न्यूज इंडिया मैनेजमेंट की सफाई, चेयरमैन ने रखा अपना पक्ष

हिंदी न्यूज चैनल न्यूज इंडिया में सीईओ और एडिटर-इन-चीफ रहे राणा यशवंत की ओर से सोशल मीडिया पर सामने आए बयान के बाद अब चैनल मैनेजमेंट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर विस्तार से अपना पक्ष रखा गया है।

18 hours ago