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इस मामले में मीडिया के खिलाफ जांच के आदेश देने से SC ने किया इनकार
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सुप्रीम कोर्ट ने आज अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला प्रकरण में मीडिया की भूमिका की जांच विशेष जांच दल (SIT) से कराने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला प्रकरण में मीडिया की भूमिका की जांच विशेष जांच दल (SIT) से कराने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम खानविलकर और न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौदर की खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार हरि जयसिंह की जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम मीडिया के खिलाफ किसी भी जांच का निर्देश उस समय तक नहीं देंगे, जब तक उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं हो।
पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मीडिया की स्वतंत्रता और आजादी को सीमित करने का चोरी छिपे किया जा रहा प्रयास है। यह मीडिया पर हमला है। हम इस पर विचार नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम मीडिया की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सकते। मीडिया को लोकतंत्र में आजादी दी गई है और इसका एक अहम रोल है। हम किसी भी तरह से मीडिया की आजादी को कम नहीं करेंगे।
बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह मीडिया की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश देंगे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मीडिया की आजादी पर दिए सारे आदेश बेकार हो जाएंगे। ये सारे दस्तावेज विदेश में हुए एग्रीमेंट के हैं और इस तरह मीडिया की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर कंपनी ने इस सौदे में अपने पक्ष में फैसले के लिए प्राधिकारियों को प्रभावित करने के इरादे से मीडिया के कुछ सदस्यों को रिश्वत दी थी।
उन्होंने कहा, ‘मैं तो कोर्ट से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को यह निर्देश देने का अनुरोध कर रही हूं कि इस मामले में मीडिया की भूमिका की भी जांच की जाए।’
केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मीडिया की भूमिका की जांच कैसे हो सकती है, जब यह आरोप है कि दो व्यक्तियों में ‘मीडिया प्रबंध समझैता’ हुआ था।
दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में पत्रकार हरी सिंह की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था। हरी सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि इस सौदे में कुछ पत्रकारों को पैसा दिया गया जबकि छह मिलियन यूरो मीडिया में खबर चलवाने के लिए दिए गए। उनकी यह भी मांग थी कि इस मामले की जांच ED और सीबीआई से कराई जाए।
दरअसल पहले कोर्ट ने इस मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था। लेकिन जब याचिकाकर्ता ने कहा कि ये मामला मुख्य मामले से अलग है तब कोर्ट ने कहा वो इस मामले को अलग से सुनेगा।
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