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नोटिस मिलने पर भड़का ये न्यूज चैनल, इस तरह जताया विरोध
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से कारण बताओ नोटिस मिलने पर...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए जाने के कदम की आलोचना करते हुए अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘तिरंगा टीवी’ (Tiranga TV) ने इसे अनुचित बताया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करने को लेकर इस अंग्रेजी चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस प्रसारण के बाद एमआईबी ने ‘तिरंगा टीवी’ को केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशंस) एक्ट के तहत प्रोग्रामिंग कोड के उल्लंघन के आरोप में चेतावनी भी दी थी।
एमआईबी का यह भी कहना था कि इस पूरे प्रसारण के दौरान किए जा रहे दावों के बारे में चैनल की ओर से किसी भी तरह का हस्तक्षेप अथवा उसमें सुधार करने को कोई कोशिश नहीं की गई।
इस चैनल के स्वामित्व वाली कंपनी ‘वीकोन मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (Veecon Media and Braodcasting Private Limited) के प्रेजिडेंट दीपक चौधरी ने कहा, ‘हमने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने सुरक्षा बलों पर हुए हमले और आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की निंदा करते हैं। हालांकि, हमें लगता है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करने पर सरकार द्वारा नोटिस जारी करना उचित नहीं है। ऐसा करके सरकार ने टीवी कंटेंट पर अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of Speech) को लेकर अंकुश लगाने का काम किया है।’
गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ‘एमआईबी’ ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में आतंकी हमले की कवरेज के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था। इस बारे में ‘एमआईबी’ की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया था। इस पत्र में चैनलों से कहा गया था कि वे केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशंस) एक्ट, 1955 में शामिल दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कंटेंट का प्रसारण सुनिश्चित करें।
कंटेंट का प्रसारण करते समय टीवी चैनलों को इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया था कि ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित न करें जो कानून व्यवस्था के खिलाफ हो या जिससे हिंसा भड़कने कि आशंका हो। कंटेंट ऐसा न हो जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता हो। ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित न किया जाए, जिसमें देश की संप्रभुता अथवा अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज शामिल हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी कंटेंट न प्रसारित किया जाए, जिससे नियमों का उल्लंघन होता हो।
बता दें कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने पिछले दिनों ही वीकोन मीडिया की याचिका पर राहत प्रदान करते हुए इस चैनल का नाम ‘हार्वेस्ट टीवी’ से बदलकर ‘तिरंगा टीवी’ (Tiranga TV) रखने की अनुमति दी थी।
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