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कोर्ट की फटकार, सरकार से अपने को बड़े समझ रहे हैं अखबार
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। चमत्कारिक दवाइयों और अश्लील विज्ञापनों के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के कुछ प्रुमख अखबारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि यह अखबार खुद को सरकार से बड़े समझने लगे हैं और मनमानी पर उ
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
चमत्कारिक दवाइयों और अश्लील विज्ञापनों के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के कुछ प्रुमख अखबारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि यह अखबार खुद को सरकार से बड़े समझने लगे हैं और मनमानी पर उतर आए हैं।
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कुछ बड़े अखबारों पर ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट का पालन नहीं का आरोप है। दरअसल इस एक्ट के जरिए चमत्कारिक दवाइयों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार करने पर रोक है।
कोर्ट ने अखबारों को इस एक्ट की सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। साथ ही इन अखबारों के प्रबंधन से इस मामले में जवाब मांगा है।
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के.एस. झवेरी और गोवर्धन बाढ़दार ने इस मामले में एक प्रमुख अखबार का जवाब नहीं आने और दूसरे अखबार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद अखबारों को ये फटकार लगाई है।
इस मामले में किशोर वर्मा ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि ड्रग्स एंड मेडिकल एक्ट के तहत चमत्कारिक दवाइयों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद अखबारों द्वारा इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
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