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SC ने माना- इस कानून का उल्लंघन होगा डब सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाना
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। डब किए हुए सीरियल के टीवी प्रसारण पर रोक लगाना प्रतियोगिता में बाधक है, यह कहना है सुप्रीमकोर्ट का। कोर्ट ने माना कि यह प्रतियोगिता कानून, 2002 का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. सिकरी और जस
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
डब किए हुए सीरियल के टीवी प्रसारण पर रोक लगाना प्रतियोगिता में बाधक है, यह कहना है सुप्रीमकोर्ट का। कोर्ट ने माना कि यह प्रतियोगिता कानून, 2002 का भी उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने बांग्ला में डब सीरियल पर रोक के मामले में यह बात कही। दरअसल, कम्पीटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हिंदी सीरियल महाभारत को बांग्ला में डब कर पश्चिम बंगाल में दिखाने पर रोक को सही माना था। कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
महाभारत के प्रड्यूसर बीआर टीवी ने सीरियल को बांग्ला में डब करने का अधिकार मैग्नम टीवी को दिया था। मैग्नम ने हार्ट विडियो को भी इसमें जोड़ लिया। डब सीरियल दिखाने के अधिकार दो चैनलों ने हासिल किए। स्थानीय प्रड्यूसर असोसिएशन ईआईएमपीए ने इसका विरोध किया। उनकी दलील थी कि इससे स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों के काम पर असर पड़ेगा।
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