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'द क्विंट' की पत्रकार पर दर्ज क्रिमिनल केस पर क्या बोला एडिटर्स गिल्ड
<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">केरल के जवान रॉय मैथ्यू का स्टिंग करने वाली 'द क्विंट' की महिला पत्रकार पूनम अग्रवाल के खिलाफ कठोर सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज करने को एडिटर्स गिल्ड ने ‘अनुचित और अन्यायपूर्ण’ करार दिया है और इस फैसले की कड़ी निंदा की है।</p> <
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
केरल के जवान रॉय मैथ्यू का स्टिंग करने वाली 'द क्विंट' की महिला पत्रकार पूनम अग्रवाल के खिलाफ कठोर सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज करने को एडिटर्स गिल्ड ने ‘अनुचित और अन्यायपूर्ण’ करार दिया है और इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
गिल्ड ने एक बयान में कहा कि यह मुद्दे को सामने लाने वाले को ही परेशान करने के समान है और प्रेस की आजादी को सीधा खतरा है। बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट जनहित में की गई थी और वरिष्ठों द्वारा जवानों के साथ किए दुरुपयोग को उजागर करने को आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन समझना मुश्किल है।
गिल्ड का कहना है कि क्विंट की संवाददाता के खिलाफ शासकीय गोपनीयता कानून के कठोर प्रावधानों में मामला दर्ज करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
बता दें कि अपने स्टिंग में न्यूज वेबसाइट ‘द क्विंट’ की पत्रकार पूनम अग्रवाल ने लांस नायक रॉय का इंटरव्यू किया था, जिसके सामने आने के बाद रॉय ने आत्महत्या कर ली थी। ‘द क्विंट’ ने 24 फरवरी को इस स्टिंग को पब्लिश किया था, जिसमें जवानों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में बताया गया था। हालांकि इस विडियो में जवानों की पहचान जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन विडियो में दिखाए गए जवानों में से एक की मौत होने के बाद ‘द क्विंट’ ने 3 मार्च को इस स्टोरी को हटा दिया था।
लांस नायक मैथ्यू के आत्महत्या करने के लगभग एक महीने बाद पत्रकार पूनम अग्रवाल पर आपराधिक केस दर्ज किया गया। सेना की शिकायत पर उनके खिलाफ शासकीय गोपनीयता कानून और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 451, 500 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ।
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