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‘आजतक’ ने जीता केस, मिलेगा एक लाख का मुआवजा
‘आजतक’ जैसे न्यूज चैनलों का संचालन करने वाले मीडिया समूह ‘लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड’...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पाक्षिक पत्रिका ‘आज तक आमने सामने’ (Aaj Tak Aamne Saamne) प्रकाशित करनी वाली महिला व एक अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई भी नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, जो भ्रामक हो या उच्चारण में एक बड़े मीडिया घराने के ट्रेडमार्क जैसा हो।
‘आजतक’ जैसे न्यूज चैनलों का संचालन करने वाले मीडिया समूह ‘लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड’ (Living Media India Ltd) ने इस मामले में महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
यह आदेश एक महिला और पत्रिका के मुख्य प्रबंध निदेशक के खिलाफ जारी किया गया है। महिला के पास इस मैगजीन का मालिकाना हक के साथ ही उसकी छपाई करने और उसका प्रकाशन करने का अधिकार है। वहीं, मैगजीन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास इसके ऑनलाइन संस्करण का मालिकाना हक है।
जानकारी के मुताबिक, अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि यह Living Media India Ltd के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जस्टिस जयंत नाथ ने क्षतिपूर्ति के रूप में मीडिया हाउस को एक लाख रुपए चुकाने के आदेश भी दिए हैं।
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