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संपादक पर लगा ये गंभीर आरोप, जमानत याचिका खारिज
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुए पत्रकार दीपक असीम की जमानत अर्जी जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। पत्रकार अभी जेल में बंद है। हिंदू देवी-देवताओं को लेकर स्थ
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हुए पत्रकार दीपक असीम की जमानत अर्जी जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। पत्रकार अभी जेल में बंद है।
हिंदू देवी-देवताओं को लेकर स्थानीय अखबार में आपत्तिजनक लेख छापने के आरोप में दीपक को बीते शनिवार (4 मार्च) को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर के खजराना क्षेत्र की पुलिस ने दीपक पर धारा 295 के तहत केस दर्ज किया है।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह के समक्ष आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एजीपी सदाशिव खंडारे ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि उन्होंने लोगों की भावना को आहत किया है। वहीं आरोपी की ओर से तर्क दिया कि जेल में रहते उनके बेटे की शादी हो चुकी है। इतनी सजा काफी है। उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का युग है। छोटी सी घटना भी लोगों के बीच पहुंच जाती है।
बता दें कि इंदौर के खजराना क्षेत्र से निकलने वाले अखबार ‘खजराना लाइव’ में पत्रकार दीपक असीम ने एक लेख छापा था। दीपक इसी अखबार के संपादक हैं। इस लेख पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की थी।
खबरों के मुताबिक, आरोपी पत्रकार के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के अलावा कई मुस्लिम नेताओं ने भी पुलिस को शिकायत की थी कि वह संवेदनशील लेख अखबार में प्रकाशित कर सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं।
शिकायत के बाद, पुलिस ने पत्रकार दीपक असीम के खिलाफ शुक्रवार रात केस दर्ज लिया था, और शनिवार सुबह खजराना पुलिस की एक टीम ने आरोपी को उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया था।
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