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यौन हिंसा मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ इस तारीख को फैसला सुनाएगी कोर्ट
तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 354, 354ए, 354बी, 376 और 376(2)(के) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
तहलका (Tehelka) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ अपनी सहकर्मी से कथित दुष्कर्म के मामले में गोवा की एक सत्र अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस बात की जानकारी बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को दी।
तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने समाचार पत्रिका द्वारा 2013 में आयोजित एक कार्यक्रम में गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी पूर्व महिला सहयोगी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, तेजपाल ने इन आरोपों से इनकार किया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 8 मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनीं। जांच अधिकारी सुनीता सावंत ने बताया कि अदालत में मामले पर सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।
तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 354, 354ए, 354बी, 376 और 376(2)(के) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। मापुसा शहर में उत्तरी गोवा जिला एवं सत्र अदालत ने बंद कमरे में दलीलें सुनी, जिसमें अभियोजन पक्ष के 71 और बचाव पक्ष के पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ फरवरी 2014 में 2,846 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। तेजपाल ने यह कहते हुए आरोपों को खारिज किया कि गोवा में भाजपा सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध' के तहत उन पर ये आरोप लगाए हैं।
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