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‘Zee’ से जुड़े इस मामले में ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने अपने आदेश में किया संशोधन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'SAT' ने ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) को सुनवाई के लिए एक और पूर्णकालिक सदस्य (whole-time member) नियुक्त करने के लिए कहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘जी’ (Zee) मामले में अपने पहले के आदेश को संशोधित किया है और ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) को सुनवाई के लिए एक और पूर्णकालिक सदस्य (whole-time member) नियुक्त करने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने कहा है कि यदि कोई पूर्णकालिक सदस्य उपलब्ध नहीं है तो ग्रेड या रैंक में सीनियर अधिकारी मामले की सुनवाई कर सकता है।
बता दें कि ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने इससे पहले ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ बाजार नियामक ‘सेबी’ के आदेश पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगाने से इनकार कर दिया था।
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