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‘Zee’ से जुड़े इस मामले में ‘SAT’ ने ‘SEBI’ से नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने को कहा
इस मामले में पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के जवाब दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पूर्णकालिक सदस्य को सुनवाई की तारीख तय करनी होगी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) से अंतरिम आदेश के खिलाफ ‘जी’ के पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के लिए एक नया पूर्णकालिक सदस्य (Whole Time Member) नियुक्त करने के लिए कहा है।
इस मामले में पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के जवाब दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पूर्णकालिक सदस्य को सुनवाई की तारीख तय करनी होगी। सुनवाई के बाद दो सप्ताह में सुनवाई पर आदेश पारित करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने कहा है कि यदि कोई पूर्णकालिक सदस्य उपलब्ध नहीं है तो ग्रेड या रैंक में सीनियर अधिकारी मामले की सुनवाई कर सकता है।
बता दें कि ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने इससे पहले ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ बाजार नियामक ‘सेबी’ के आदेश पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगाने से इनकार कर दिया था।
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