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दिल्ली HC ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को दी राहत, बताई ये वजह
बीजेपी नेता की ओर से विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज कराया गया है मामला, 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
भाजपा नेता नवीन कुमार की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ चल रही जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि मामले की शिकायत और एफआइआर दर्ज कराने में तीन महीने की अस्पष्ट देरी हुई है। अदालत का मानना है कि दुआ के खिलाफ जांच की अनुमति देने के पहले दर्ज शिकायत और एफआईआर पर विचार होना चाहिए।
न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ के अनुसार,’यह प्राथमिक विचार है कि आगे की प्रक्रिया या जांच याचिकाकर्ता के साथ अनुचित उत्पीड़न होगा।‘ इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक जांच एवं एफआईआर पर रोक लगा दी है।
दरअसल, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए विनोद दुआ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका में याचिका में विनोद दुआ ने पुलिस की कथित विद्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को लेकर जांच कराने की भी मांग की थी। वहीं, अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की थी। अपनी याचिका में विनोद दुआ का कहना था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 'राजनीतिक बदले का प्रमाण है।'
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गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शुक्रवार को भ्रामक सूचना फैलाकर दो संप्रदायों में तनाव फैलाने का मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को दी गई शिकायत में नवीन कुमार ने विनोद दुआ पर आरोप लगाया था कि वह यू-ट्यूब पर ‘द विनोद दुआ शो’ के माध्यम से ‘फर्जी सूचनाएं फैला’ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से विनोद दुआ लगातार पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों को राजनीतिक आश्रय उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। नवीन कुमार की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 290, 505 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता अजय श्याम की शिकायत पर कुमारसेन पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दुआ के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 (A) ,268, 501,505 के तहत मामला दर्ज किया है।
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