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NCLT ने ZEEL की याचिका पर सोनी को दिया नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने कथित तौर पर मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) की याचिका पर कल्वर मैक्स को नोटिस जारी किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने कथित तौर पर मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) की याचिका पर कल्वर मैक्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में दोनों मीडिया कंपनियों के विलय पर निर्देश देने का आग्रह किया गया है। कल्वर मैक्स को पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नाम से जाना जाता था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NCLT ने सोनी को निर्देश देते हुए ZEEL की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई अब 12 मार्च को की जाएगी।
ZEEL के वकील जनक द्वारकादास ने कहा कि चूंकि NCLT ने विलय को मंजूरी दे दी है, इसलिए विलय के क्रियान्वयन पर याचिकाओं पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में है।
वहीं, मामले में सोनी के वकील दारियस खम्बाता ने कहा कि ZEEL की विलय को प्रभाव में लाने की याचिका पर अर्जी देगी और उसके विचारणीय होने पर सवाल उठाएगी। उसने ZEEL के स्टेकहोल्डर मैड मेन फिल्म वेंचर्स के आवेदन को भी विचार किये जाने योग्य नहीं बताते हुए याचिका दायर की है।
मैड मेन फिल्म वेंचर्स ने 30 जनवरी को एक याचिका दायर की थी। इसमें ZEEL और सोनी दोनों से विलय को लागू करने का अनुरोध किया गया ,क्योंकि इसे अगस्त 2023 में NCLT ने मंजूरी दे दी थी।
NCLT ने ZEEL की याचिका को ZEEL के स्टेकहोल्डर 'मैड मैन फिल्म वेंचर्स' की याचिका के साथ जोड़ दिया है, जिसे ZEEL के लिए प्रॉक्सी माना जाता है।
बता दें कि इसके पहले सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) ने सोनी ग्रुप द्वारा जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) के खिलाफ उसके द्वारा दायर की गई इमरजेंसी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसमें ZEEL को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में जाने से रोकने की मांग की गई थी। इस निर्णय के बाद सोनी ने कहा था कि वह SIAC के फैसले से निराश है। यह निर्णय केवल प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें केवल इस बात पर फैसला किया गया है कि जी एंटरटेनमेंट को NCLT के साथ अपने आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
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