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‘MIB’ ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में किए ये प्रमुख संशोधन
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है, जिसमें मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके अलावा, सभी जगह इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए नियमों में एक प्रावधान शामिल किया गया है।
मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए संशोधित नियम इस प्रकार हैं।
1: मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
2: मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन दस साल के लिए प्रदान अथवा नवीनीकृत किए जाएंगे।
3: रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस एक लाख रुपये रखी गई है।
4: रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन अब रजिस्ट्रेशन की समाप्ति से पहले सात से दो महीने के भीतर करना होगा।
बताया जाता है कि नवीनीकरण प्रक्रिया बिजनेस करने में आसानी के अनुरूप है क्योंकि यह केबल ऑपरेटर्स को अपनी सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनाएगी।
मंत्रालय ने आगे कहा है कि जिन मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन सात महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बता दें कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केवल नए मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन ही किए जाते थे। इन नियमें मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी और न ही उन्होंने ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता थी।
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